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नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में मतदान के लिए 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज मान्य

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8 सितंबर

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में मतदान के दौरान मतदाताओं की पहचान को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के समय प्रत्येक मतदाता की पहचान सुनिश्चित होना आवश्यक है।

यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) उपलब्ध नहीं है, तो वह नीचे दिए गए 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत कर मतदान कर सकता है।

ये 11 दस्तावेज होंगे मान्य

  • आधार कार्ड
  • विकसित भारत—गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) / मनरेगा कार्ड
  • बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
  • श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड / आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पैन कार्ड
  • भारतीय पासपोर्ट
  • फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
  • केंद्र या राज्य सरकार, लोक उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र
  • सांसद एवं विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र
  • यूडीआईडी (Unique Disability ID) कार्ड

मतदाता रखें विशेष ध्यान

मतदाताओं को मतदान केंद्र पर अपनी पहचान के लिए उपरोक्त 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज साथ लेकर जाना होगा। पहचान के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज की निर्धारित वैधता अवधि समाप्त नहीं हुई होनी चाहिए।

परिवार के मुखिया के दस्तावेज से अन्य सदस्यों की पहचान

यदि परिवार के मुखिया के पास उपरोक्त 11 दस्तावेजों में से कोई एक वैध फोटो पहचान दस्तावेज उपलब्ध है, तो परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान भी परिवार के मुखिया द्वारा किए जाने पर उनका मतदान कराया जा सकेगा।

फर्जी मतदान पर होगी कार्रवाई

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य मतदाता के नाम पर मतदान करने या किसी अन्य मतदाता का प्रतिरूपण कर मतदान करने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 172 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आयोग ने की मतदान की अपील

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि मतदान के दिन घर से निकलते समय उपरोक्त 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अवश्य साथ लेकर जाएं। इससे मतदान केंद्र पर उनकी पहचान आसानी से स्थापित हो सकेगी और वे बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

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