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नगरीय निकाय चुनाव: मतदान के दिन मिलेगा सवैतनिक अवकाश, अवहेलना पर होगी कार्रवाई

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7 सितंबर 2026

राजस्थान में नगरीय निकायों के आम चुनाव के लिए आगामी 9 और 11 सितंबर को मतदान होगा। मतदान में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान दिवस पर पात्र कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के प्रावधानों के अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत ऐसे प्रत्येक कर्मचारी, जिसका नाम संबंधित मतदाता सूची में दर्ज है और जो मतदान का अधिकार रखता है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाना अनिवार्य है।

संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि 9 और 11 सितंबर में से जिस दिन संबंधित क्षेत्र में मतदान होगा, उसी दिन वहां सवैतनिक अवकाश रहेगा। संबंधित नगरीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को सभी पात्र कर्मचारियों को मतदान के दिन अवकाश देने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें आकस्मिक कामगार भी शामिल हैं।

अवकाश नहीं देने पर होगी कार्रवाई

श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई नियोजक मतदान के दिन कर्मचारी को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश नहीं देता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

ऐसे मामलों में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध कराया जा सकता है, ताकि नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।

प्रशासन ने नियोजकों से चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्धारित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने तथा कर्मचारियों को मतदान का अवसर उपलब्ध कराने की अपील की है।

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