पुनर्मतदान के दौरान दुर्व्यवहार के आरोप में पीठासीन अधिकारी को चार्जशीट

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नगर निकाय चुनाव-2026 के तहत ईवीएम में परिणाम प्रदर्शित नहीं होने के कारण जयपुर नगर निगम क्षेत्र की विद्याधर नगर विधानसभा के वार्ड संख्या 09 एवं 18 तथा झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 25 एवं 34 के कुल पांच बूथों पर 16 सितंबर को पुनर्मतदान कराया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल), जयपुर संदेश नायक ने बताया कि नगर निगम जयपुर के वार्ड संख्या 34 के बूथ संख्या 477 पर नियुक्त पीठासीन अधिकारी मनीष कुमार शर्मा, व्याख्याता, के खिलाफ मतदाताओं के साथ दुर्व्यवहार करने और मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित नहीं करने के संबंध में कार्रवाई की गई है।

उन्होंने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित पीठासीन अधिकारी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत चार्जशीट जारी की गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य को गंभीरता से नहीं लेना तथा निर्धारित दायित्वों का विधिवत निर्वहन नहीं करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

उन्होंने बताया कि संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134(1A) के तहत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

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