10 से 16 सितंबर तक आवेदन में संशोधन का अवसर
इसे समाचार पोर्टल के लिए अधिक स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रोफेशनल भाषा में एडिट कर दिया है: संरक्षण अधिकारी परीक्षा-2025 में आवेदन संशोध राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने संरक्षण अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) परीक्षा-2025 के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में संशोधन का अवसर दिया है। अभ्यर्थी नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि और जेंडर के अलावा अन्य विवरणों में ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे।
ऑनलाइन संशोधन की प्रक्रिया 10 सितंबर से 16 सितंबर 2026 तक चलेगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
आयोग सचिव ने बताया कि संरक्षण अधिकारी परीक्षा-2025 का आयोजन 15 नवंबर 2026 को प्रस्तावित है। परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अनुसार ही अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन की सुविधा दी गई है। यह सुविधा अभ्यर्थियों के हित में प्रदान की गई है। संशोधन तभी मान्य होंगे, जब वे विज्ञापन में निर्धारित पात्रता एवं अन्य शर्तों के अनुरूप हों। विज्ञापन की अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।
ऑनलाइन संशोधन के लिए शुल्क एवं प्रक्रिया
संशोधन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को 500 रुपये ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। शुल्क जमा करने के बाद आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध Apply Online लिंक अथवा SSO Portal पर लॉगिन करके Citizen Apps में Recruitment Portal का चयन कर संबंधित परीक्षा में ऑनलाइन संशोधन किया जा सकेगा।
तकनीकी समस्या होने पर अभ्यर्थी recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ई-मेल अथवा 9352323625 और 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं।
पात्रता नहीं होने पर आवेदन वापस लेने का भी अवसर
आयोग ने स्पष्ट किया है कि गलत अथवा असत्य जानकारी के आधार पर आवेदन करना तथा पात्रता नहीं होने के बावजूद आवेदन वापस नहीं लेना भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी यदि बाद में काउंसलिंग, पात्रता जांच या साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाए जाते हैं, तो उन्हें आगामी 3 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया जा सकता है।
ऐसे अभ्यर्थी 10 से 16 सितंबर 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन वापस (Withdraw) ले सकते हैं। इसके लिए SSO Portal पर लॉगिन कर Recruitment Portal का चयन करना होगा। इसके बाद My Recruitment सेक्शन में संबंधित परीक्षा के सामने उपलब्ध Withdraw बटन पर क्लिक करके आवेदन वापस लिया जा सकता है।
लगातार परीक्षाओं से अनुपस्थित रहने पर OTR सुविधा होगी ब्लॉक
कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में आयोजित किसी भी 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की One Time Registration (OTR) सुविधा ब्लॉक की जाएगी।
ऐसी स्थिति में OTR सुविधा दोबारा बहाल कराने के लिए 750 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके बाद उसी वित्तीय वर्ष में आयोजित 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर 1,500 रुपये का भुगतान करने के बाद ही OTR सुविधा पुनः बहाल की जाएगी।
इसलिए जो अभ्यर्थी किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते, वे निर्धारित अवधि और प्रक्रिया के अनुसार अपना ऑनलाइन आवेदन वापस (Withdraw) कर सकते हैं।
