पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत जयपुर जिले में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के आरक्षण निर्धारण एवं श्रेणीवार आवंटन के लिए बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट में आरक्षण लॉटरी संपन्न हुई।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) श्री संदेश नायक ने बताया कि राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 9 के तहत जयपुर जिला परिषद के 57 वार्डों के लिए आरक्षण निर्धारण की लॉटरी निकाली गई। इसके तहत अनुसूचित जाति के 10 पद (महिला-5), अनुसूचित जनजाति के 8 पद (महिला-4), अन्य पिछड़ा वर्ग के 10 पद (महिला-5) तथा सामान्य वर्ग के 29 पद (महिला-14) निर्धारित किए गए।
आरक्षण के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के 10 वार्डों में वार्ड संख्या 1, 8, 10, 43 एवं 51 महिलाओं तथा 21, 22, 45, 56 एवं 57 पुरुषों के लिए निर्धारित किए गए। सामान्य वर्ग के 29 वार्डों में वार्ड संख्या 2, 5, 6, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 25, 26, 31, 39 एवं 53 महिलाओं तथा 3, 4, 7, 12, 14, 16, 18, 28, 30, 33, 35, 48, 52, 54 एवं 55 पुरुषों के लिए निर्धारित किए गए।
इसी प्रकार अनुसूचित जाति के 10 वार्डों में वार्ड संख्या 23, 27, 32, 36 एवं 42 महिलाओं तथा 13, 24, 29, 34 एवं 40 पुरुषों के लिए, जबकि अनुसूचित जनजाति के 8 वार्डों में वार्ड संख्या 41, 44, 46 एवं 47 महिलाओं तथा 37, 38, 49 एवं 50 पुरुषों के लिए निर्धारित किए गए।
22 पंचायत समितियों के प्रधान पदों का आरक्षण
नियम 9 के तहत जिले की 22 पंचायत समितियों के प्रधान पदों के लिए भी आरक्षण लॉटरी निकाली गई। इनमें अनुसूचित जाति के 4 पद (महिला-2), अनुसूचित जनजाति के 3 पद (महिला-1), अन्य पिछड़ा वर्ग के 4 पद (महिला-2) तथा सामान्य वर्ग के 11 पद (महिला-6) निर्धारित किए गए।
लॉटरी के अनुसार आमेर सामान्य (महिला), जालसू सामान्य (महिला), रामपुरा डाबड़ी अनुसूचित जाति (महिला), चाकसू सामान्य (महिला), कोटखावदा अनुसूचित जाति (महिला), माधोराजपुरा अन्य पिछड़ा वर्ग, चौमूं अनुसूचित जनजाति, गोविंदगढ़ सामान्य (महिला), जमवारामगढ़ सामान्य, आंधी अनुसूचित जाति, झोटवाड़ा सामान्य (महिला), जोबनेर अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला), दूदू सामान्य (महिला), मौजमाबाद अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला), फागी सामान्य, सांभरलेक सामान्य, किशनगढ़ रेनवाल अनुसूचित जनजाति, सांगानेर अन्य पिछड़ा वर्ग, बस्सी सामान्य, तूंगा अनुसूचित जाति, शाहपुरा सामान्य तथा अमरसर अनुसूचित जनजाति (महिला) के लिए निर्धारित किए गए हैं।
